उत्तराखंड

बाल विकास विभाग ने रोकी 14 वर्षीय नाबालिग की शादी

विकासनगर। तहसील विकासनगर स्थित ग्राम पंचायत जीवनगढ़ में बाल विकास विभाग की टीम ने सूचना मिलने पर एक 14 वर्षीय बालिका की शादी को रुकवा दिया। टीम ने निरीक्षण कर नाबालिग की शादी रुकवाकर परिजनों को समझाया और चेतावनी दी कि यदि नाबालिग लड़की की जबरन शादी करने की कोशिश की तो पूरे परिवार के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जायेगी।
ब्लाक क्षेत्र की ग्राम पंचायत जीवनगढ में इन दिनों एक चौदह वर्षीय नाबालिग की शादी बीस जून को प्रस्तावित थी। लेकिन बाल विकास विभाग को इसकी भनक लगी तो विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर नाबालिग के आंगनबाडी के दस्तावेज मंगाए तो उसमें लड़की उम्र आधार कार्ड के आधार पर 14 वर्ष पाई गई। राशन कार्ड में भी लड़की उम्र 14 वर्ष पायी गई। विभाग की टीम ने कहा कि नाबालिग की शादी करना कानूूनी अपराध है। अगर शादी करने की कोशिश की तो पूरे परिवार के खिलापफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी जिसके बाद परिजन शादी रोकने को तैयार हुए। बाल विकास परियोजना अधिकारी तरुणा चमोला ने बताया कि नाबालिग की शादी की निगरानी के लिए आंगनबाडी कार्यकर्ता को निर्देश दिए गये हैं।

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