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आरबीआई ने पीएनबी पर लगाया 1.31 करोड़ रुपये का जुर्माना

मुंबई। आरबीआइ ने शुक्रवार को कहा कि उसने ‘अपने ग्राहक को जानो’ (केवाईसी) और ‘ऋण और अग्रिम’ से संबंधित कुछ निर्देशों का पालन नहीं करने के लिए पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) पर 1.31 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है।
आरबीआइ ने कहा कि उसने 31 मार्च, 2022 तक बैंक की वित्तीय स्थिति के संदर्भ में वैधानिक निरीक्षण किया। उसके बाद बैंक को एक नोटिस जारी किया गया था।
नोटिस को लेकर बैंक के जवाब पर विचार करने के बाद, आरबीआई ने पाया कि पीएनबी ने सब्सिडी/रिफंड/रिम्बर्समेंट के माध्यम से सरकार से प्राप्त होने वाली राशि के एवज में दो राज्य सरकार के स्वामित्व वाले निगमों को कार्यशील पूंजी मांग ऋण मंजूर किए।

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